pm vishwakarma yojana apply online भारत में परंपरागत कारीगर और शिल्पकार सदियों से अपनी कला और मेहनत से समाज की ज़रूरतें पूरी करते आए हैं। चाहे लोहार हो, बढ़ई, सुनार, कुम्हार, दरजी, नाई या अन्य हस्तशिल्पी, सभी ने अपने हुनर से रोजगार तो पाया ही है, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया है। लेकिन बदलते समय के साथ आधुनिक तकनीक और संसाधनों की कमी के कारण इन पारंपरिक कामगारों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों को पहचान दिलाना, उन्हें आर्थिक सहायता, आधुनिक उपकरण, ट्रेनिंग और आसान ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके तहत पंजीकृत लाभार्थियों को 3 लाख रुपये तक का बिना गारंटी का ऋण, सब्सिडी पर टूलकिट, ट्रेनिंग और डिजिटल लेन-देन पर प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है।
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यदि आप भी किसी पारंपरिक शिल्प या कारीगरी से जुड़े हैं, तो इस योजना का लाभ उठाकर अपने व्यवसाय को आधुनिक तकनीक से जोड़ सकते हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आइए जानते हैं आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज़ और पात्रता की पूरी जानकारी।
आवेदन प्रक्रिया (pm vishwakarma yojana apply online)
- सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmvishwakarma.gov.in पर जाएं।
- “Apply Online” पर क्लिक करें और नया पंजीकरण करें।
- आधार और मोबाइल नंबर से OTP वेरिफिकेशन करें।
- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- आवेदन सबमिट करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा।
- स्थानीय डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर या CSC के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required)
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड / निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण (पासबुक की कॉपी)
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
- संबंधित कारीगरी/व्यवसाय से जुड़ा प्रमाण (यदि उपलब्ध हो)
- जाति प्रमाण पत्र (कुछ मामलों में आवश्यक)
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पात्रता (Eligibility Criteria)
- आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक पारंपरिक शिल्पकार या कारीगर होना चाहिए जैसे – बढ़ई, लोहार, सुनार, नाई, धोबी, कुम्हार, मोची, दर्जी आदि।
- आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- किसी अन्य सरकारी स्वरोजगार सब्सिडी योजना का लाभ एक साथ नहीं लिया होना चाहिए।
- केवल व्यक्तिगत (Individual) कारीगर और शिल्पकार पात्र होंगे, संस्थान या कंपनियाँ नहीं।
योजना के लाभ
- बिना गारंटी के 3 लाख रुपये तक ऋण सुविधा।
- पहली किस्त में 1 लाख और दूसरी किस्त में 2 लाख रुपये तक ऋण।
- टूलकिट और आधुनिक उपकरण सब्सिडी पर उपलब्ध।
- कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- डिजिटल लेन-देन पर ₹1 प्रति लेन-देन और अधिकतम ₹100 प्रति माह प्रोत्साहन।
- व्यवसाय को आधुनिक तकनीक और नए बाजार से जोड़ने का अवसर।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना देश के पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को सशक्त बनाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना से न केवल उन्हें वित्तीय सहयोग मिलता है बल्कि आधुनिक उपकरण, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता भी मिलती है। यदि आप भी किसी पारंपरिक कार्य से जुड़े हैं तो इस योजना का लाभ उठाकर अपना व्यवसाय मजबूत और स्थायी बना सकते हैं।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से जुड़े सामान्य प्रश्न (FAQ)
प्रश्न 1: प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है?
उत्तर: यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है जिसका उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को वित्तीय सहायता, आधुनिक उपकरण, प्रशिक्षण और आसान ऋण सुविधा प्रदान करना है।
प्रश्न 2: इस योजना का लाभ किन-किन को मिलेगा?
उत्तर: बढ़ई, लोहार, सुनार, दर्जी, नाई, धोबी, कुम्हार, मोची, राजमिस्त्री, मछली पकड़ने वाले, माला बनाने वाले और अन्य 18 श्रेणियों में आने वाले पारंपरिक कारीगर इसका लाभ उठा सकते हैं।
प्रश्न 3: योजना में अधिकतम ऋण कितनी राशि तक मिलता है?
उत्तर: लाभार्थी को दो चरणों में अधिकतम 3 लाख रुपये तक का बिना गारंटी का ऋण मिलता है – पहले चरण में 1 लाख और दूसरे चरण में 2 लाख रुपये।
प्रश्न 4: ऋण पर ब्याज दर क्या होगी?
उत्तर: सरकार इस योजना के तहत बहुत कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती है और एक निश्चित सीमा तक ब्याज पर सब्सिडी भी देती है।
प्रश्न 5: आवेदन प्रक्रिया कैसे है?
उत्तर: आवेदक pmvishwakarma.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या नजदीकी CSC सेंटर और जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

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