niwas praman patra kaise banaye uttar pradesh निवास प्रमाण पत्र (Niwas Praman Patra) बनवाने की पूरी प्रक्रिया इस प्रकार है: आगरा उत्तर प्रदेश के निवासी हैं अभी तक आपका निवास प्रमाण पत्र नहीं बनाया तो ऑनलाइन आप अपने मोबाइल से निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगा। निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आरपीएस कंट्रोल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
निवास प्रमाण पत्र सरकारी कामों के लिए आवश्यकता होती है, जैसे अगर आपको राशन कार्ड अप्लाई करना तो निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, आवास योजना फॉर्म भरना है तो निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, किसी भी उत्तर प्रदेश के योजना का लाभ लेना है तो इसके लिए निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है निवास प्रमाण पत्र से यह साबित होता है कि आपका घर किस राज्य में है कि एड्रेस पर आप मौजूद है इसका पूरा जानकारी निवास प्रमाण पत्र मौजूद होता है।
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण के लिए आवश्यक दस्तावेज है। niwas praman patra document
निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगा कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसके बारे में जानकारी देखें।
- निवास प्रमाण पत्र के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए।
- आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए।
- निवास प्रमाण पत्र के लिए मनाली मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए।
- पासपोर्ट साइज फोटो आपके मोबाइल में होना चाहिए।
- जिस जगह का निवास प्रमाण पत्र बना है उसे जगह का एड्रेस आपको पता होना चाहिए।
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- एड्रेस आपके पास जैसे : पिन कोड, गांव का नाम, जिला का नाम ,ब्लॉक का नाम अपने माता-पिता का जानकारी मौजूद होना चाहिए।
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाएं। niwas praman patra kaise banaye uttar pradesh
- सबसे पहले अपने राज्य के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- (जैसे यूपी के लिए edistrict.up.gov.in) इस वेबसाइट पर आपको जाना होगा।
- यहां सबसे पहले आपको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करें।
- “निवास प्रमाण पत्र” (Domicile Certificate) के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें
- फॉर्म में आपको नाम, पता, माता-पिता का नाम आदि डिटेल्स भरनी होंगी।
- जरूरी दस्तावेज़ (जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, पता प्रमाण, राशन कार्ड आदि) स्कैन करके अपलोड करें।
- पेमेंट करना होगा (₹15-₹20) ऑनलाइन जमा करें। पेमेंट आप Google Pay, PhonePe पेटीएम के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।
- फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको आवेदन संख्या मिलेगी
- आवेदन संख्या से आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। आपका निवास प्रमाण पत्र बना है या नहीं देख सकते हैं।
- 10-15 दिन में डिजिटल साइन वाला निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर अलग से किसी की मोहर या सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती।
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निवास प्रमाण पत्र से जुड़े सवाल का जवाब।
आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
उत्तर ; आधार कार्ड, वोटर आईडी, पता प्रमाण (बिजली बिल/राशन कार्ड), पासपोर्ट साइज फोटो आदि। लाख निवास प्रमाण पत्र आधार कार्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पासवर्ड फोटो के माध्यम से बन जाता है।
4. कितने दिनों में बन जाता है?
उत्तर : निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आमतौर पर 7 से 15 दिन में बन जाता है। ज्यादातर निवास प्रमाण पत्र साथ देने के अंदर ही बन जाता है।
5. इसकी वैधता कितनी होती है?
उतर; अधिकतर राज्यों में यह आजीवन वैध होता है, कुछ जगह 1 साल तक। अगर आप बिहार उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करते हैं तो जीवन भर वैध होता है मतलब जीवन भर निवास प्रमाण पत्र को इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर : हां, ज्यादातर राज्यों में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अलग-अलग राज्य के अलग-अलग ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल होता है उत्तर प्रदेश के लिए ई डिस्टिक पोर्टल है, बिहार के लिए आरपीएस पोर्टल है। niwas praman patra kaise banaye uttar pradesh
7. निवास प्रमाण पत्र के क्या फायदे हैं?
उत्तर : सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति, नौकरी, स्कूल/कॉलेज एडमिशन, और कई सरकारी कामों में जरूरी। निवास प्रमाण पत्र आवास के लिए राशन कार्ड के लिए सरकारी नौकरी के लिए राज्य सरकार का योजना का लाभ लेना है तो निवास प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है। niwas praman patra kaise banaye uttar pradesh

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