मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का आवेदन कैसे करें? mukhyamantri udyami yojana apply online

 मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का आवेदन कैसे करें? : अगर आप बेरोजगार है आपके पास पैसा नहीं है आप रोजगार करना चाहते हैं तो बिहार सरकार आपके लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लाया है इस योजना के तहत भारत सरकार आपको बिजनेस करने के लिए 10 लख रुपए तक का लोन देगा बिना किसी ब्याज दर के लोन ले सकते हैं पहले बार में आपको लोन मिलेगा ₹500000 का पहली किस्त सही समय पर चुकाने के बाद दूसरी बार आपको 10 लख रुपए का लोन दिया जाएगा बिहार सरकार व्यवसाय करने के लिए सुनहरा मौका दे रहा है।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का आवेदन कैसे करें?

अगर आप उद्यमी योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए कैसे आपको आवेदन करना है इसके लिए पात्रता क्या रखा है संपूर्ण जानकारी जाना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें इस आर्टिकल में स्टेप बाय स्टेप उद्यमी योजना के बारे में बताया गया है अगर आप हमारी वेबसाइट पर पहली बार विजिट किया है तो हमारे व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें सरकारी योजना का जानकारी हमेशा आपको मिलेगा।

Telegram Group Join Now

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (Mukhyamantri Udyami Yojana) बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिससे वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की मुख्य विशेषताएँ:

  • वित्तीय सहायता : योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से 5 लाख रुपये का अनुदान और 5 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण शामिल है, जिसे 7 वर्षों में 84 किश्तों में चुकाना होगा
  • लाभार्थियों की श्रेणी : यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, और महिलाओं के लिए विशेष रूप से लक्षित है

ये भी पढ़ें : प्रधानमंत्री सूर्य मुक्त बिजली योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें संपूर्ण जानकारी इस आर्टिकल में।

उम्र और शैक्षिक योग्यता : आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिव

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • आधार कार्ड
  •  निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  •  शैक्षिक प्रमाण पत्र
  •  बैंक खाता विवरण
  •  पासपोर्ट साइज फोटो
  •  हस्ताक्षर की फोटो
  • व्यवसाय योजना का रिपोर्ट

 मुख्यमंत्री उद्यमी योजना आवेदन प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप:

  • ऑनलाइन पंजीकरण : आवेदन करने के लिए आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।
  • Website Link Click Here
  • OTP सत्यापन : पंजीकरण के दौरान दिए गए मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के माध्यम से सत्यापन करना होगा।
  • आवेदन फॉर्म भरना : सत्यापन के बाद व्यक्तिगत जानकारी, बैंक विवरण, और अन्य आवश्यक जानकारियाँ भरनी होंगी।
  • दस्तावेज अपलोड : सभी आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करने होंगे।
  • आवेदन जमा करना : आवेदन फॉर्म को भरकर और दस्तावेज अपलोड करने के बाद, जानकारी की पुष्टि करके आवेदन जमा करें और पंजीकरण की रसीद को सुरक्षित रखें

ये भी पढ़ें : आधार कार्ड से UPI PIN बनाएं ओटीपी द्वारा सिर्फ आधार कार्ड से फोन पे चालू करें पूरी जानकारी इस लेख में।

महत्वपूर्ण तिथियाँ:

 आवेदन शुरू होने की तिथि और अंतिम तिथि जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर सूचित की जाएगी

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का उद्देश्य राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देना और बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है?

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इसके तहत पात्र उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?

योजना के तहत 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें 5 लाख रुपये का अनुदान और 5 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण शामिल है. 

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए कौन पात्र है?

यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, और महिलाओं के लिए लक्षित है। आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। 

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?

– आधिकारिक वेबसाइट [udyami.bihar.gov.in](https://udyami.bihar.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करें।

– पंजीकरण के दौरान दिए गए मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP से सत्यापन करें।

– आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी और बैंक विवरण भरें।

– आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।

– जानकारी की पुष्टि करके आवेदन जमा करें और पंजीकरण की रसीद सुरक्षित रखें। 

आवश्यक दस्तावेज कौन-कौन से हैं?

– आधार कार्ड

– निवास प्रमाण पत्र

– जाति प्रमाण पत्र

– शैक्षिक प्रमाण पत्र

– बैंक खाता विवरण

– पासपोर्ट साइज फोटो

– हस्ताक्षर की फोटो

– व्यवसाय योजना का रिपोर्ट 

आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?

आवेदन की अंतिम तिथि जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर सूचित की जाएगी

प्रधानमंत्री उद्यमी  योजना का उद्देश्य क्या है?

योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, सूक्ष्म और लघु उद्योग को बढ़ावा देना और राज्य में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है

आवेदन के बाद क्या करना चाहिए?

आवेदन जमा करने के बाद, आवेदक को पंजीकरण की रसीद को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। इसके अलावा, आवेदन की स्थिति को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते है। 

योजना के तहत किस प्रकार की इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं?

इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार के उद्योग जैसे कि कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन आदि से संबंधित इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं। 

 योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है?

योजना का हेल्पलाइन नंबर 0612-2215111 है। 

अधिक जानकारी के लिए, [आधिकारिक वेबसाइट](https://udyami.bihar.gov.in) पर जाएँ।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का आवेदन कैसे करें?

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का आवेदन कैसे करें?,मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का आवेदन कैसे करें?,मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का आवेदन कैसे करें?,मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का आवेदन कैसे करें?,मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का आवेदन कैसे करें?

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का आवेदन कैसे करें?,मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का आवेदन कैसे करें?,मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का आवेदन कैसे करें?,मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का आवेदन कैसे करें?

Leave a comment

Notifications Powered by QuickPanel